हरियाणा

नगर निगम गुरुग्राम ने GRAP-4 के प्रतिबंध में निर्माण करने पर लाविडा बिल्डर पर ठोका 5 लाख रुपए का जुर्माना।

सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:

केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत सभी प्रकार की निर्माण व तोडफ़ोड़ गतिविधियों को बैन किया हुआ है। इसी प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने वालों के विरूद्ध निगम अधिकारियों द्वारा लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

Panipat News: बिजली की टूटी तार से गन्ने की पांच एकड़ फसल जलकर राख! दमकल के पहुंचने से पहले खेत की पूरी फसल स्वाहा
Panipat News: बिजली की टूटी तार से गन्ने की पांच एकड़ फसल जलकर राख! दमकल के पहुंचने से पहले खेत की पूरी फसल स्वाहा

ग्रेप के उलंघन में शुक्रवार को नगर निगम की टीम जब जोन-2 क्षेत्र की निगरानी कर रही थी, उस समय टीम ने सेक्टर-113 में टाटा लाविडा साइट पर प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य होते हुए पाया। टीम ने निर्माण को तुरंत ही रूकवाने के साथ ही बिल्डर पर नियमों की अवहेलना करने के मामले में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। साथ ही प्रोजेक्ट हैड संजय प्रताप को सख्त हिदायत दी कि वे ग्रेप नियमों की पालना सुनिश्चित करें तथा जब तक निर्माण पर प्रतिबंध लागू है, किसी भी सूरत में निर्माण ना किया जाए।

कचरा फैलाने के मामले में रॉयल इन्फील्ड सर्विस स्टेशन का काटा 5 हजार रूपए का चालान :

Haryana Congress: हरियाणा कांग्रेस में राहुल गांधी का ऑपरेशन क्लीन! गुटबाज़ नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी
Haryana Congress: हरियाणा कांग्रेस में राहुल गांधी का ऑपरेशन क्लीन! गुटबाज़ नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी

वहीं दूसरी ओर स्वच्छता शाखा की टीम ने क्षेत्र की निगरानी करने के दौरान वजीराबाद स्थित रॉयल इन्फील्ड सर्विस स्टेशन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने का मामला सामने आया। सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार की टीम ने पाया कि सर्विस स्टेशन संचालकों द्वारा सडक़ पर कूड़ा फैंका जा रहा है। टीम ने तुरंत ही संबंधित व्यक्ति राजेश का 5 हजार रूपए का चालान किया तथा हिदायत दी कि वे सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालकर गंदगी ना फैलाएं अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

Back to top button